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कार्यवाई

भूमि आबंटन के मामले में सारंगढ़ के  07 पार्षद को किया गया पद से पृथक 

सारंगढ़ के अपर कलेक्टर ने की कार्यवाई, नगर पंचायत अध्यक्ष व सीएमओ को भी ठहराया गया दोषी

ब्रह्मोस न्यूज रायगढ़। सारंगढ़ की राजनीति में इन भूचाल आया हुआ है। नगर पालिका की शासकीय भूमि को बेचने के आरोप में अपर कलेक्टर ने भूमि आबंटन में अनिमित्ता पाये जाने पर सारंगढ के 7 निर्वाचित पार्षद रामनाथ सिदार, श्रीमति कमला किशोर निराला, श्रीमति गीता महेंद थवाइत, श्रीमति सरिता शंकर चंद्रा, श्रीमति रंजिता सिंह सरिता, शुभम बाजपेई, श्रीमति शांति लक्षमण मालाकार, निर्वाचित पार्षद के विरूद्ध छग नगर पालिका अधिनियम 1361 की धारा 41 के तहत पद से पृथक करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

2022 से शुरू हुआ था मामला

दरअसल पूरा मामला 2022 से शुरू हुआ जिसमें जब संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास इन्द्रावती भवन, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर द्वारा शासन के पत्र क्रमांक/8043/6615/18 , 29 नवंबर 2022 के अनुपालन में नगर पालिका सारंगढ़ के सी.एम.ओ. द्वारा नियम कानूनों को ताक में रखकर शासकीय व न.पा. भूमि को निजी लोगों को बेचे जाने संबंधी बंटी केशरवानी, रायगढ़ रोड, सारंगढ़ के शिकायती पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जाँच संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर से कराई गई। क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर ने 20 मार्च 2023 अनुसार न.पा. सारंगढ़ में नियम विरूद्ध शासकीय व न.पा. की भूमि को क्रय मूल्य पर बेचे जाने संबंधी शिकायत सही पाया गया है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका उपाध्यक्ष रामनाथ सिदार सहित 7 पार्षदो ने इस प्रकरण में  अपनी सफाई प्रस्तुत करने का मौका दिया गया परंतु इसके बाद भी वह ना तो पेशी में उपस्थित हुए और ना ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । इसके बाद 5 जून को अपर कलेक्टर न्यायालय ने 7 पार्षदो को पद से पृथक करने संबंधी आदेश पारित कर दिया।

इन पार्षदों पर गिरी गाज

नगर पालिका उपाध्यक्ष रामनाथ सिदार, श्रीमती कमला किशोर निराला, श्रीमती गीता महेन्द्र थवाईत, श्रीमती सरिता शंकर चन्द्रा, श्रीमती संजिता सिंह सरिता, शुभम बाजपेयी और श्रीमती शांति लक्ष्मण मालाकार पद से पृथक किया है। 

परिषद निर्णय के पूर्व ही सौप दिया गया आधिपत्य

बताया जा रहा है कि नंद बरेठा गंगाराम बरेठा, निवासी-सारंगढ़ ने बस स्टैण्ड परिसर दक्षिण स्थित दुकान क्रमांक 01 के बगल में रिक्त भूमि, मो. इजराईल अंसारी निवासी सारंगढ़ ने बस स्टैण्ड परिसर दक्षिण स्थित दुकान क्रमांक 10 के बगल में रिक्त भूमि, श्रीमती शारदा देवी जायसवाल, निवासी-सारंगढ़ ने सिनेमा हॉल स्थित दुकान क्रमांक 01 बगल में रिक्त भूमि और सत्येन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी-सारंगढ़ जनपद कार्यालय के सामने स्थित निकाय के रिक्त भूमि को आबंटित करने का आवेदन नगर पालिका सारंगढ़ को दिया था जिस पर नगर पालिका सारंगढ़ के द्वारा पीआईसी के बैठक में उक्त भूमि आबंटन को स्वीकृति दे दिया गया तथा सामान्य सम्मेलन की बैठक 25 जुलाई 2022, 28 दिसंबर 2022 में आबंटन की पुष्टि की गई। उक्त भूमि आबंटन के लिये शासन से सक्षम स्वीकृति नही लिया गया और परिषद निर्णय के पूर्व ही आधिपत्य सौंप दिया गया था। इसी प्रकार अनुबंध पत्र में पक्ष क्रमांक 02 एवं गवाहों के के हस्ताक्षर नहीं होने से अनुबंध की कार्यवाही अपूर्ण होने के बाद भी भी 03 वर्षीय लीज पर आबंटन करा दिया गया।

इन्हे किया था भूमि आबंटन

जिन लोगो को सारंगढ़ नगर पालिका में भूमि का आबंटन किया गया था उसमें नंद बरेठा गंगाराम बरेठा, निवासी-सारंगढ़ ने बस स्टैण्ड परिसर दुकान क्रमांक 01 के बगल में रिक्त भूमि, मो. इजराईल अंसारी निवासी सारंगढ़ ने बस स्टैण्ड परिसर स्थित दुकान क्रमांक 10 के बगल में रिक्त भूमि, श्रीमती शारदा देवी जायसवाल, निवासी-सारंगढ़ ने सिनेमा हॉल स्थित दुकान क्रमांक 01 बगल में रिक्त भूमि और सत्येन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी-सारंगढ़ जनपद कार्यालय के सामने स्थित निकाय के रिक्त भूमि आबंटित किया गया है। 

क्या कहते है कलेक्टर

नगरीय प्रशासन के आदेश के बाद अपर कलेक्टर ने सभी 07 पार्षदों को पद से पृथक करने की कार्रवाई की है। इसमें पूर्व में जांच कर लिया गया था और दो दिन ही आदेश आये है। इसमें सभी 07 पार्षदों को पद से पृथक की कार्रवाई कर दिया गया है। 

डाॅ. संजय कन्नौजे, कलेक्टर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़

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