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फैसला

युवक की हत्या करने वाले 8 ग्रामीणों को मिली उम्र कैद की सजा

महज गांव के युवती से बात करने की बात से आरोपियों ने मृतक की कर दी हत्या

ब्रह्मोस न्यूज रायगढ। युवती से फोन पर बात करने की मामली बात को लेकर उपजे विवाद में युवक की हत्या करने वाले आठ ग्रामीणों को षष्ठम अपर सत्र न्यायालय ने अलग अलग धाराओं के तहत सभी आरोपियों को सश्रम आजीवन कारवास की सजा सुनाई तथा अलग अलग धारा के तहत आठ सौ रूपये के अर्थदंड़ से दंडित भी किया है। दर असल मामला खरसियां थाना क्षेत्र के ग्राम खम्हार की है जहां के निवासी केवल सिंह उर्फ केवल राठिया पिता गरूण सिंह 21 साल ने अपने बडे भाई कलेश्वर राठिया 29 साल साल सहित गांव के अखिलेश राठिया, छबिलाल उर्फ लालजीत राठिया, धनुर्जय राठिया, होरीलाल राठिया, त्रिभुवन राठिया, हेमंत कुमारी राठिया के साथ मिल कर उसी गांव के डेविड राठिया को घातक  हथियार चाकु और टांगी से वार कर उसकी हत्या की दी और फरार हो गये थे। जिसे खरसियां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147,148,341 तथा 302/149 के तहत जुर्म पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर षष्ठम अपर सत्र न्यायालय रायगढ़ में पेश किया। वहां आज न्यायालय के जज  अश्विनी कुमार चर्तुवेदी ने आरोपियों को धारा 302/149 के तहत सभी आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने पैरवी की।  

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