पहले बिछाया मोहब्बत का जाल और बाद में लूट लिया प्रेमिका की अस्मत,जज ने सुनाया 10 साल की सजा
जज ने सुनाया 10 साल की सश्रम कारावास की सजा
सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार करता रहा दुष्कर्म
ब्रम्होस न्यूज रायगढ़। युवती से दोस्ती कर उसकी अस्मत से खेलने और बाद में उसका अश्लिल विडियो बना कर सोसल मिडिया में वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी सरोज पिता बाबूराम सरोज 29 वर्ष निवासी ग्राम कुकुर भूकवा थाना शहदूल्ला नगर जिला बलराम पुर उ.प्र. हालमुकाम ढिमरापुर रायल रेसीडेंसी को अतिरिक्त सत्र न्यायालय( एफ टी सी) के जज जगदीश राम ने आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा अलग अलग धाराओं के तहत 20 हजार रूपये के अर्थदंड़ से दंडित किया है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में आरोपी ने पिडिता को अपने ही बहन के घर ले जाकर कई बार डरा धमका कर दुष्कर्म करता रहा और पिडिता का अश्लिल विडियो वायरल करने केी धमकी देकर दुष्कर्म किया। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक हरि लाल पटेल ने पैरवी की।
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मंगेतर को भेज दिया पिडिता का अश्लिल विडियो
इस मामले में सबसे बडी बात यह है कि आरोपी बबलु सरोज पिता बाबूराम सरोज 29 वर्ष ने पिडिता को बदनाम करने की धमकी देते हुए पिडिता की जिससे शादी तय हुई थी उस मंगेतर के पास पिडिता केी अश्लिल फोटो और विडियो भेज कर रिश्ता ही तोडवा दी।
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मोबाइल के जरीये हुआ था परिचय
न्यायालय के फैसले के अनुसार आरोपी बबलु सरोज ने पिडिता को अपने प्रेमजाल में फंसाने के लिये पहले मोबाइल के जरीये दोस्ती कि और बाद में मोहब्बत को जाल बिछा कर अस्मत लूट ली। इसके बाद तो जैसे आरोपी के भीतर हवस का जूनून ही जाग उठा और पिडिता के मंजूरी के बगैर अपनी बहन नीरू के घर में पिडिता को बार बार ले जाकर कई बार डरा धमका कर इज्जत लुटता ही रहा।