फैसला

मेडिकल कॉलेज का 15 दिनों में परिवाद समिति का गठन करने तथा जांच करने का आयोग ने दिया आदेश

05 साल का बच्चा बना जज, सुनाया फैसला मम्मी पापा दोनों के साथ रहना है, आयोग की समझाईश पर सुलह करने पति-पत्नी तैयार

ब्रम्होस न्यूज रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती प्रियंवदा सिंह जूदेव, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने आज कलेक्टोरेट रायगढ़ के सृजन सभाकक्ष में महिला उत्पीडऩ से संबंधित प्रस्तुत 25 प्रकरणों पर जन सुनवाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर की 289 वीं एवं रायगढ़ जिले में 8 वीं सुनवाई हुई।


आज के सुनवाई मेडिकल कॉलेज की 19 छात्रायें प्रस्तुत हुई। जिसमें अनावेदक पक्ष के साथ में कॉलेज के डीन उपस्थित हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी छात्रों से अलग कमरे में बयान लिये गए। बंद कमरे में एक-एक छात्रा से अलग-अलग बयान लिया गया। जिसमें किसी भी छात्रा ने अनावेदक के विरोध में कोई शिकायत नहीं बताया है। सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती प्रियंवदा सिंह जूदेव के द्वारा बंद कमरे में एक-एक छात्रों से बयान लिया गया। इस प्रकरण की जांच में यह सामने आया की विधिवत तरीके से मेडिकल कॉलेज में आंतरिक परिवाद का गठन और कॉलेज के मेन गेट के पास आंतरिक परिवाद समिति का बोर्ड नहीं लगा है। इस पर अनावेदक के साथ उपस्थित मेडिकल कॉलेज के डीन को विधिवत जानकारी दिया गया और 15 दिवस के अंदर आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने के लिए आयोग ने आदेशित किया गया।
—————
पति,ससुर,सास नें ​खिलाया था जहर
अन्य प्रकरण उभय पक्ष उपस्थित आवेदिका ने बताया की ससुराल पक्ष (पति, ससुर, सास) द्वारा जहर खिलाया था। आवेदिका मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी। चार-पांच दिन बाद आवेदिका के पिता द्वारा थाना जूटमिल में शिकायत किया गया परन्तु एफआईआर दर्ज नहीं किया गया व पुलिस द्वारा काउंसलिंग करके न्यायालय जाने का सलाह दिया। दोनों पक्ष को सुनने पश्चात मामला दहेज प्रताडऩा एवं जहर देकर मारने का लग रहा है। पुलिस अधीक्षक को डीपीओ के माध्यम से ऑर्डरसीट व शिकायत आवेदन आज ही भेजे जाने 01 माह के अदर आयोग को रिपोर्ट प्रेषित किये जाने कहा गया।
——-
पांच साल के बच्चे ने सुनाया मम्मी पापा का फैसला
अन्य प्रकरण उभय पक्ष उपस्थित दोनों का साढ़े पाँच वर्ष का पुत्र है। बच्चे ने कहा कि वह मम्मी पापा दोनों के साथ रहना चाहता है। दोनों पक्षों का कानूनी प्रक्रिया चल रहा है। जिसको लेकर ईकरारनामा बनाया जाना आवश्यक है। 3 दिसम्बर 2024 को दोनों पक्ष को अपने अपने ईकरारनामा लेकर रायपुर बुलाया गया एवं निरंतर सखी की प्रशासिका एवं प्रोट्रेक्शन ऑफिसर की निगरानी में रहेंगे। अन्य प्रकरण उभय पक्ष उपस्थित अनावेदक सहायक ग्रेड-02 पर तहसील में पदस्थ है एवं पहली पत्नी से तलाक लिये बिना दूसरा विवाह किया गया है। इसमें आवेदिका ने न्यायालय में अपराधिक परिवाद दायर कर सकती है। आवेदिका को आवेदन एवं नोटशीट की कॉपी नि:शुल्क देते हुये प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected....
Latest
मां मंगला और शाकम्बरी, आबो हवा के साथ नदी को भी कर रहे है प्रदूषित -बजरंग अग्रवाल राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर का भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न जोन स्तरीय शालेय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता कुलबा में निराकार पटेल के हाथों सम्मानित हुए प्रतिभागी धान चोरी करने के संदेह में लोगों ने रस्सी से बांध कर एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला , तीन संदेही ... 6 टन 200 किलो अवैध कबाड़ के साथ दो चालक गिरफ्तार बिजली के तारो को छू रहे पेड़ो से मंडरा रहा दुर्घटनाओं का खतरा कोतरा में जोन स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का सफल हुआ आयोजन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट कन्या हिन्दी विद्यालय घरघोड़ा किया गया विकासखंड स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन ट्रांसपोर्ट ऑफिस में हुई चोरी का पर्दाफाश : 6 आरोपी गिरफ्तार, ट्रेलर टायर और बैटरियां बरामद जन्म-मरण के चक्र से निकलने का एकमात्र मार्ग आध्यत्म-संत रामपाल जी महाराज