फैसला
पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले पति को पांच साल की सजा
दिृतिय अपर सत्र न्यायालय के जज नें सुनाई सजा
ब्रह्मोस न्यूज रायगढ़ ।अपनी पत्नी को सरेआम बीच रोड़ में जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले पति को दिृतिय अपर सत्र न्यायालय के जज जितेंद्र कुमार ठाकूर ने आरोपी को पांच साल कैद की सजा सुनाई तथा 1 हजार रूपये के अर्थदंड़ से दंडित किया है। अर्थदंड़ नही पटाने पर आरोपी को 3 माह के अतिक्ति सजा भुगतवाने का आदेश दिया है।
दर असल मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के होंडा शो रूम के पास रात के लगभग 8 बजे घटित हुई है। इसमें फैसले के अनुसार जूटमिल थाना क्षेत्र के ललित स्कूल के पास रहने वाले गोपाल निराला तथा उसकी पत्नी मालती निराला अपसी मतभेद होने के कारण अलग अलग रहते थे और मालती होटल अंस में काम करके अपना और बच्चों का पेट भर रही थी। इसी दौरान 4 सितंबर 2020 को मालती अपने एक सहेली लता के साथ होटल अंस जा रही थी तभी रास्ते में मालती का पति मालती को जान से मारने की मंसा से योजनाबद्ध तरीके से मोबिल ऑयल लेकर घात लगाये बैठा था और रात के 8 बजे उसे रास्ते में ही रोक लिया और मालती के उपर मो बिल डाल कर जलाने का प्रयास करने लगा। इस बीच मालती की सहेली लता ने किसी तरह बीच बचाव किया और बच कर भाग गये। इस मामले की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294,506, 323, 307 के तहत जूर्म पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कियाद्ध वहां आज इस संवेदनशील मामले में जज ने आरोपी को 5 साल कैदे बामुस्सक की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकूर ने पैरवी की।
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