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फैसला

युवती की अश्लील  फोटो खींच कर हत्या कर देने वाले दो युवक को सुनाई उम्र कैद की सजा

नग्न फोटो खीच कर चिप पत्थर से सिर में वार कर मार डाला

ब्रह्मोस न्यूज रायगढ़। युवती का नग्न फोटो खिंच कर उसकी हत्या करने वाले दो आरोपियों को तृतिय एवं जिला अपर सत्र न्यायालय के जज जगदीश राम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अलग अलग धाराओं के तहत 4 हजार रूपये के अर्थदंड़ से दंड़ित किया है।
दर असल मामला इस प्रकार है। स्वास्तिक विहार के पीछे मालिडिपा बोइरदादर में रहने वाले राम भरोस चौहान पिता भोला चौहान उम्र 26 साल तथा गोपाल साहू उर्फ नानू पिता नरेश साहू 19 वर्ष ने काजल मसनंद के रिहायशी मकान में घूस कर वासना के वशीभूत होकर उसका नग्न फोटो खिंच कर चीप पत्थर से उसके सिर में वार कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गये थे। इस मामले की थाना चक्रधर नगर में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपियों के खिलाफ धारा 302,34 509 ख भारतीय दंड़ सहिंता 1860 एवं धारा 67 सूचना और प्रघोगिक अधिनियम 2000 के तहत जुर्म पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया था। इसमें पुलिस ने मामले की विवेचना पश्चात आरोपियों को गिरफ्तार किया औऱ कोर्ट में पेश किया । वहां न्यायालय ने आरोपी राम भरोस चौहान तथा गोपाल साहू उर्फ नानू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और  4 हजार रूपये के अर्थदंड़ से दंड़ित किया है तथा अर्थदंड़ नही पटाने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतवाने का भी आदेश दिया है।

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