अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने सुनाई बहन के हत्यारे अर्जुन को आजीवन कारावास की सजा
जमीन विवाद के चलते हुई हत्या
ब्रह्मोस न्यूज घरघोडा। महज जमीन विवाद के चलते अपनी चचेरी बहन को जान से मार देने वाले आरोपी भाई को अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के जज अभिषेक शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 1 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि घटना दिनांक 20 जुलाई 2017 को थाना लैलूंगा अंतर्गत ग्राम भकुर्रा की है। जहां मृतिका और अभियुक्त के बीच जमीन की विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था तथा अभियुक्त ने अपनी चचेरी बहन मृतिका भुष्कावती जान से मारने की नीयत से गैंती से उसके सिर में चोट पहुंचाकर घायल कर दिया था।जिससे मृतिका जमीन में गिर गई थी तब अभियुक्त ने उसके पीठ में दो बार फिर वार किया जिससे मृतिका को गंभीर चोट आई थी। मौके पर उपस्थित छबील यादव और संतराम ने बीच बचाव कर अभियुक्त को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया था तथा घटना की सूचना थाना लैलूंगा में दी गई थी थाना प्रभारी लैलूंगा के निर्देश पर उप निरीक्षक भूरे दास ने घटनास्थल जाकर घटनास्थल का मुआयना किया तथा प्रकरण में तफ्तीश शुरू कर थाना लैलूंगा के अपराध धारा 307 के तहत अपराध दर्ज कर में विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान मृतका भुस्कावती जिसे इलाज के लिए रायगढ़ रेफर किया गया था। उसकी 21 जुलाई 2017 को रायगढ़ चिकित्सालय में मृत्यु हो गई थी। मृतिका की मृत्यु पश्चात प्रकरण में धारा 302 जोड़ा गया। जिसमे न्यायालय ने आरोपी अर्जुन चौहान को धारा 302 के तहत सिद्ध दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायालय के जज अभिषेक शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ मृतिका के वारिसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु राज्य शासन को निर्देशित किया है तथा 1000 रूपए के अर्थ दंड से भी दण्डित किया।