न्यायालय का फैसला

नाबालिग से छेड़ छाड़:आरोपी को 3 साल की मिली सजा

चाकू की नोक पर नाबालिग से कर रहा था छेड़ छाड़

घरघोड़ा से बबलू मोटवानी की रिपोर्ट

ब्रह्मोस न्यूज घरघोड़ा।अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा के अभिषेक शर्मा ने अभियुक्त मोहन सिंह ठाकुर थाना घरघोड़ा जिला रायगढ़ को नाबालिक से छेड़ खानी करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।इस मामले में  अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि घरघोड़ा थाना क्षेत्र के एक 10 वर्षीय नाबालिक जब अपने घर मे नही मिली तो उसके परिजनों ने अपने पुत्री की आसपास तलाश किया परंतु पता पता नहीं चला। तभी आरोपी मोहन सिंह ठाकुर के कमरे से बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसकी बच्चे की मां ने  पड़ोसियों के साथ जाकर देखा तो आरोपी के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था । वहां से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी । दरवाजा खोलवाने की कोशिश किया गया किंतु अभियुक्त ने दरवाजा नहीं खोला तब दरवाजा को जबरन धक्का देकर खोला गया तो प्रार्थिया की नाबालिक पुत्री दौड़कर आई और अपने मां से लिपट कर लो रोने लगी और बताई ,कि जब वह शौच के लिए बाहर निकली थी तभी अभियुक्त उसे बुलाकर अपने घर के कमरे में ले गया और गलत नीयत से छेड़खानी करते हुए उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश कर रहा था तथा चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दे रहा था। अभियुक्त चाकू दिखाकर डरा धमका कर 10 वर्षीय नाबालिक को अपने कमरे में बंद कर रखा था ।
नाबालिक पीड़िता की माता ने घटना की शिकायत उसी दिनांक को घरघोड़ा थाने में की । इस पर थाना प्रभारी घर घोड़ा ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी।  जांच उपरांत मोहन सिंह ठाकुर के विरुद्ध अपराध किया जाना सबूत पाए जाने पर उसके खिलाफ धारा 342 354 506 भाग 2 भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत जुर्म पंजीबद्ध कर  न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों का परीक्षण  उपरांत आरोपी मोहन सिंह ठाकुर को  धारा 342 354 506 भाग 2 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं  के तहत 6 माह का कारवास एवं 1000 रुपये का जुर्माना एवं धारा 354  के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं धारा 506 भाग 2 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना तथा पाक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना के अर्थ दंड से दंडित किया ।
उल्लेखनीय है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी तथा अर्थ दंड अदा न करने की स्थिति में  न्यायालय ने अभियुक्त को एक माह की कठोर कारावास की सजा भुगताने का भी दण्डादेश दिया है । अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने शासन का पक्ष रखा।

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